आय से अधिक संपत्ति का मामले में विजिलेंस ने जांच के बाद दर्ज किया मुकदमा
लखनऊ । उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर छेदीलाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में लंबी जांच के बाद विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया है। छेदीलाल के खिलाफ शासन ने 2019 में जांच के निर्देश दिये थे। यूपी विजलेंस की मेरठ यूनिट के इंस्पेक्टर संजय कुमार शर्मा के मुताबिक राजकीय निर्माण निगम गाजियाबाद में तैनात रहे इकाई प्रभारी छेदीलाल के खिलाफ शासन ने 31 मई 2019 को आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिलने पर विजलेंस को खुली जांच के निर्देश दिये थे। विजलेंस विभाग की मेरठ यूनिट ने जांच में पाया कि छेदीलाल को 27 लाख 18 हजार 9 रुपये वेतन मिला, लेकिन उन्होंने 35 लाख 79 हजार 301 खर्च किये। वेतन से अतिरिक्त साढ़े आठ लाख रुपए अर्जित करने का स्रोत क्या था इसकी जानकारी छेदीलाल नही दे पाए। विजिलेंस की जांच में सामने आया कि यह रकम पद का दुरूपयोग करके गलत तरीके से अर्जित की गई थी। विजलेंस ने जांच में छेदीलाल को भ्रष्टाचार निवारण (संसोधन) अधिनियम वर्ष 2018 के तहत आपराधिक दुराचरण और अधिनियम की धारा 13 (2) का आरोपी माना है। जिस पर छेदीलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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