लखनऊ(लाइवभारत24)। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, राजनैतिक पेंशन, नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा है कि जनहित और छात्रों के व्यापक हित तथा समस्त मदरसों के सत्र नियमित रखने के उद्देश्य से शासन द्वारा स यक विचार के उपरान्त 15 जुलाई 2020 से ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षण तथा नये सत्र में प्रवेश आदि के कार्य हेतु प्रधानाचार्य द्वारा शैक्षणिक तथा शिक्षणेत्तर कार्मिकों को सहयोग हेतु बुलाए जाने की शासन द्वारा कतिपय शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गयी है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विधिवत शासनादेश अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मनोज सिंह की ओर से जारी कर दिया गया है। शासनादेश में बताया गया है कि शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कार्मिकों में कोविड 19 के संक्रमण से बचाव हेतु प्रतिदिन नियमित रूप से मदरसा भवन, फर्नीचर आदि को पूर्णत: सेनेटाइज कराया जाए। मदरसा आने वाले शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों के प्रवेश से पूर्व थर्मल स्कैनिंग सुनिश्चित की जाए। यदि किसी कार्मिक का तापमान सामान्य से अधिक हो तो उसे मदरसे में प्रवेश न दिया जाए तथा इसकी सूचना संबंन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तत्काल उपलब्ध करायी जाए। कोविड 19 से बचाव हेतु सेनेटाइजर तथा नियमित हैण्डवाश हेतु साबुन आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कोविड 19 के संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जुलाई के उपरान्त यथाशीघ्र शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक आहूत की जाए, जिसमें ऑनलाइन पठनपाठन की व्यवस्था से उन्हें अवगत कराते हुए ऑनलाइन पठन पाठन हेतु प्रेरित किया जाए।

कोई जवाब दें

कृपया अपनी कमेंट दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें