26.2 C
New York
Friday, 6th \ June 2025, 10:04:28 PM

Buy now

spot_img

मुख्तार अंसारी को न्यायालय ने दी 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना लगा

गाजीपुर( लाइवभारत24)। माफि या मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उनपर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 2005 के कृष्णानंद राय अपहरण-हत्या मामले में उन्हें शनिवार को दोषी करार दिया। मुख्तार को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। खबर के मुताबिक अफजाल अंसारी पर दोपहर दो बजे फैसला आएगा। दोनों के खिलाफ 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदना दर्ज किया गया था। मुख्तार अंसारी और उनके बड़े भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ अपहरण और हत्या के मामले में फैसला आने से पहले अदालत के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। पांच बार के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर 1996 में विश्व हिंदू परिषद के नेता नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण मामले और 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल होने का मामला दर्ज किया गया था। मुख्तार अंसारी के खिलाफ इस साल जनवरी में 2001 की उसरी चट्टी गैंगवार की घटना के सिलसिले में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 147, 148, 149 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

Related Articles

कोई जवाब दें

कृपया अपनी कमेंट दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

Stay Connected

0फॉलोवरफॉलो करें
0सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें
- Advertisement -spot_img

Latest Articles

error: Content is protected !!