UP में 6 और जिलों में अनलॉक

लखनऊ(लाइवभारत24)। में 1 जून से 6 और जिलों में कोरोना कर्फ्यू में राहत दी गई है। इसमें मुरादाबाद, बिजनौर, देवरिया, बागपत, प्रयागराज और सोनभद्र शामिल हैं। इन जिलों में अब कोरोना के एक्टिव केस 600 से कम हो गए हैं। एक दिन पहले सरकार ने प्रदेश के 55 जिलों में कोरोना कर्फ्यू हटाया है। इस तरह अब राहत वाले जिलों की संख्या 61 हो गई है। हालांकि, यहां नाइट कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक और शनिवार-रविवार को वीकेंड लॉकडाउन रहेगा।

मुख्य सचिव आरके तिवारी ने इसके निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि 600 से अधिक एक्टिव केस वाले जिलों में कोई छूट नहीं दी जा रही है। यदि किसी जिले में एक्टिव केस 600 से कम हो जाते हैं तो वहां छूट अपने आप में अमल में लाई जाएगी। इसके बाद यदि केस बढ़ जाते हैं तो वहां ढील खत्म कर दी जाएगी।
मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, लखीमपुर खीरी, जौनपुर और गाजीपुर में 600 से अधिक एक्टिव केस हैं। यहां कोई छूट नहीं दी गई है। यानी यहां कोरोना कर्फ्यू पहले ही तरह ही लागू रहेगा।

छूट के बाद भी ये संस्थान रहेंगे बंद
जिन 61 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में राहत दी गई है, वहां भी स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूरी तरह बंद रहेंगे। शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन क्लासेज चलेंगी। इसी तरह सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारी उपस्थित होंगे।

योगी सरकार ने 61 जिलों में कोरोना कर्फ्यू भले ही हटा दिया हो। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। इसके तहत, शादी समारोह और अन्य आयोजनों में एक समय में अधिकतम 25 लोग इकट्ठा हो सकेंगे। उन्हें दो गज की दूरी, सैनिटाइजर जैसे बचाव के इंतजाम का पालन करना होगा। वहीं, शव यात्रा में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।  प्रदेश में दुकानें और बाजार सप्ताह में 5 दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूरा स्टाफ आएगा। बाकि सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। प्राइवेट कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। स्कूल, कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पढ़ाई के लिए बंद रहेंगे।
रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की ही अनुमति होगी। अंडे, मांस और मछली की दुकानों को बंद स्थानों पर खोलने की अनुमति। पूरे प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र और राशन की दुकानें खुली रहेंगी। कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे।

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