लखीमपुर खीरी(लाइवभारत24)। उप निदेशक कृषि डॉ. योगेश प्रताप सिंह ने बताया कि कृषि यंत्र व फार्म मशीनरी बैंक पर अनुदान प्राप्त करने के सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं। जिसकी बुकिंग 09 जून की पूर्वाहन 11:00 बजे से शुरू कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र, मल्चर, जीरो टिल सीडकम फर्टी ड्रिल हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एमबी प्लाउ हैप्पी सीडर सुपर सीडर सुपर एसएसएस पैडी स्ट्रा चॉपर श्रोडर श्राब मास्टर रोटरी स्लैसर रैक बेलर स्वचालित व ट्रैक्टर चलित क्रॉप रीडर स्वचालित रीडर कम बाइंडर तथा फार्म मशीनरी बैंक पर अनुदान मिलेगा। प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत पर निर्धारित लक्ष्यों की सीमा तक अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा। प्री बुकिंग एवं टोकन जनरेशन के लिए किसान अपने या अपने परिवार के ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करें। प्री बुकिंग वाले लाभार्थियों को “आपकी बुकिंग स्वीकार कर ली गई है” का संदेश भेजा जाएगा। बजट की उपलब्धता के आधार पर टोकन कंफर्म करने का संदेश अलग से भी मोबाइल नंबर पर प्रेषित किया जाएगा।

उन्होंने कृषि यंत्रों एवं फार्म मशीनरी बैंक हेतु प्री बुकिंग व टोकन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि विभागीय पारदर्शी किसान सेवा योजना पोर्टल डब्लूडब्लूडब्लू यूपी एग्रीकल्चर डॉट कॉम पर यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकाले लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन प्री बुकिंग व टोकन जनरेट किया जा सकेगा। ऑनलाइन टोकन जनरेट करने के बाद प्राप्त चालान के माध्यम से निर्धारित समय के अंतर्गत नजदीकी यूनियन बैंक के किसी भी शाखा में निर्धारित जमानत धनराशि जमा करनी होगी। चालान रसीद पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाना है बल्कि यंत्र क्रय करने के पश्चात पोर्टल पर बिल अपलोड करना है। फॉर्म मशीनरी बैंक हेतु एपीओ, पंजीकृत किसान समिति व पंजीकृत एनआरएलएम समूह पात्र होंगे।

उन्होंने अनुदान पैटर्न की जानकारी देते हुए बताया कि अधिकतम दो कृषि यंत्रों तक मूल्य का 50 प्रतिशत व फार्म मशीनरी बैंक पर 80 प्रतिशत का अनुदान मिलेगा। रु. दस हजार से अधिक तथा रु. एक लाख तक के अनुदान वाले कृषि यंत्रों हेतु जमानत धनराशि 2500 व रु. एक लाख से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों कस्टम हायरिंग सेंटर व फार्म मशीनरी बैंक हेतु पांच हजार की जमानत राशि जमा करनी होगी।

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