प्रदेश में लगभग 50 हज़ार लोगों को प्रत्यक्ष एवं 1 लाख लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलने की सम्भावना   

मंत्रिपरिषद की बैठक में 21 प्रस्तावों पर लगी मुहर 

लखनऊ (लाइवभारत24)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग द्वारा हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2020 को अनुमोदन प्रदान कर दिया। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में उप्र सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति-2017 प्रचलन में है, जिसकी परिकल्पना सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की स्टार्टअप इकाइयों को ध्यान में रखते हुए की गयी थी। सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप वर्तमान में उत्तर प्रदेश से 18 सौ से अधिक स्टार्टअप इकाइयां उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार के साथ पंजीकृत हुई हैं। स्टार्टअप इकाइयों के वित्तपोषण के लिए सिडबी के साथ 1 हज़ार करोड़ रुपये के स्टार्टअप फण्ड की स्थापना तथा यूपी एन्जेल नेटवर्क की स्थापना की गई है। इन्क्यूबेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल आरम्भ किया गया है। प्रदेश के सभी प्रकार के उद्योगों के लिए कोई समग्र स्टार्टअप नीति वर्तमान में नहीं है, इसलिए प्रदेश में सभी क्षेत्रों जैसे कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन इत्यादि क्षेत्रों में भी स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक सुदृढ़ स्टार्टअप ईकोसिस्टम बनाने के लिए एक स्वतन्त्र एवं समग्र स्टार्टअप नीति बनाई गयी है। इस क्रम में अन्य प्रदेशों की स्टार्टअप नीतियों के अध्ययन तथा प्रस्तावित नीति के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर चर्चा में प्राप्त सुझाव एवं परामर्श का समावेश करते हुए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। यह नीति प्रदेश के युवाओं को रोजगार आकांक्षी के बजाय रोजगार प्रदाता के रूप में ढालने में सहायक होगी और इससे प्रदेश में लगभग 50 हज़ार लोगों को प्रत्यक्ष एवं 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की सम्भावना है।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय 

इसके अलावां मंत्री परिषद् की बैठक में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन को भी हरी झंडी दे दी गयी। वहीं उप्र फार्मास्युटिकल उद्योग नीति 2018 में संशोधन तथा नये प्रस्तर जोड़े जाने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। मंत्रिपरिषद ने सीएससी-3.0 योजना के क्रियान्वयन के लिए नवीन डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर संस्थाओं के चयन के लिए आरएफपी का अनुमोदन दे दिया है। साथ ही हरदुआगंज 1660 मेगा वाट तापीय विस्तार परियोजना द्वितीय, अलीगढ़ की द्वितीय संशोधित लागत 6011.83 करोड़ रुपये को मंजूरी, उप्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की हरदुआगंज तापीय परियोजना के आर एण्ड एम एवं अपरेटिंग योजना की पुनरीक्षित लागत अनुमोदित, राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए चयन की नीति, प्रक्रिया, मानदण्ड आदि के निर्धारण के प्रस्ताव को अनुमोदित, उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 के अन्तर्गत देय कर पर शास्ति में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में अनुमोदन मंत्रिपरिषद ने दे दिया है।  मंत्रिपरिषद ने जनपद गौतमबुद्धनगर एवं जनपद लखनऊ के शहरी क्षेत्रों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली स्थापित हो जाने के कारण सुरक्षा के लिए गनर, शैडो एवं गार्द उपलब्ध कराये जाने हेतु सामान्य दिशा-निर्देश या नीति निर्धारण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। वहीं जनपद गाजियाबाद में नवसृजित थाना मधुबन बापूधाम, थाना टीला मोड एवं थाना कौशाम्बी हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास कर दिया गया है। साथ ही जनपद मेरठ के विधानसभा क्षेत्र हस्तिनापुर में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट मने हरी झंडी दे दी है। योगी कैबिनेट ने जनपद आगरा के विधानसभा क्षेत्र आगरा कैण्ट में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना, डॉ भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में सावित्रीबाई फुले गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण के लिए उप्र राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित किये जाने, मुख्यमंत्री एवं प्रदेश सरकार के अनगिनत कार्यक्रमों की एएनआई एजेंसी से लाइव स्ट्रीमिंग कराने, उप्र होमगार्ड सेवा षष्टम संशोधन नियमावली, 2020 का आलेख अनुमोदित किये जाने का भी निर्णय लिया है। वहीं जनपद हरदोई में पलिया लखनऊ मार्ग के किमी 118 से 159 (500) तक मार्ग के 2-लेन से 4-लेन कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में में भी मंत्रिपरिषद ने मुहर लगा दी है। वहीं उत्तर प्रदेश चलचित्र वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन नियमावली, 1988 के किछ नियमों के प्राविधानों में संशोधन का निर्णय भी लिया गया है। साथ ही मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा सप्तम संशोधन नियमावली, 2020 लागू करने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में तत्कालीन अधीक्षक, जिला कारागार, हमीरपुर एचबी सिंह के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में प्रस्तावित दण्ड पर अनुमोदनप्रदान कर दिया गया है।  मंत्रिपरिषद ने कारागार उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020 के प्रारूप को भी अनुमोदित कर दिया है।

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