मुंबई (लाइवभारत24)। 8 सितंबर को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को 30 दिन बाद बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। रिया बुधवार शाम करीब साढ़े पांच बजे भायखला जेल से बाहर आईं। एक महीने से जेल में बंद रिया ने लोअर कोर्ट से 2 बार अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि रिया के खिलाफ सुशांत के लिए ड्रग खरीदने का आरोप है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने गैरकानूनी नेटवर्क को भी फाइनेंस किया, या वो ड्रग डीलर्स की चेन का हिस्सा हैं। हाईकोर्ट ने कहा- कानून के सामने हर कोई बराबर है। कानून के कठघरे में कोई भी सेलेब्रिटी या रोल मॉडल को विशेष रियायतों का लुत्फ नहीं उठा सकता है। और, इसी तरह जब ऐसा कोई व्यक्ति अदालत में कानून का सामना करता है तो उस पर कोई खास जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती है। कोर्ट ने कहा- रिया का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वो ड्रग डीलर्स की चेन का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने अपने द्वारा खरीदी ड्रग्स को पैसे या किसी और फायदे के लिए दूसरे व्यक्ति को नहीं भेजा।”जब उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तो ऐसे में ऐसा मानने का वाजिब आधार है कि वो बेल पर रहने के दौरान कोई अपराध नहीं करेंगी।” सेशन कोर्ट ने मंगलवार को रिया की ज्यूडिशियल कस्टडी 14 दिन और यानी 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। पर उन्हें बुधवार को जमानत मिल गई, हालांकि रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती और एक अन्य आरोपी अब्दुल बासित को जमानत नहीं दी गई है। फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा। वहीं, सैम्युल मिरांडा और दीपेश सावंत को जमानत मिल गई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के सिलसिले में सामने आए ड्रग्स कनेक्शन में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने 8 सितंबर को रिया को गिरफ्तार किया था।
रिया को जेल से रिहा होने के बाद 10 दिन तक करीबी पुलिस स्टेशन में हर रोज सुबह 11 बजे हाजिरी देनी होगी।
एक लाख रुपए मुचलका देना होगा।
पासपोर्ट जमा करवाना होगा।
कोर्ट की अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगी।
यदि वे ग्रेटर मुंबई से भी बाहर जाती हैं, तो उन्हें जांच अधिकारी को इस बारे में पहले सूचना देनी होगी।
महीने के पहले सोमवार को रिया को एनसीबी के दफ्तर में भी हाजिरी देनी होगी। यह छह महीने तक करना होगा।
इस केस से जुड़े किसी भी गवाह से मिलने की अनुमति नहीं होगी।
अदालत की हर सुनवाई पर रिया को हर हाल में मौजूद रहना होगा।
वे किसी भी तरह से जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगी।
NCB ने कोर्ट में दिए एफिडेविट में कहा था कि रिया और शोविक ड्रग्स सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर हैं। और कई हाई सोसाइटी के लोगों और ड्रग्स सप्लायर्स से जुड़े हैं। दोनों पर धारा 27A लगाई गई है, इसलिए इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। रिया ने ड्रग्स खरीदने की बात कबूल की है। उन्होंने माना कि ड्रग्स खरीदने के लिए सैमुएल मिरांडा, दीपेश सावंत और शोविक से कहा था।
NCB ने दावा किया कि ‘सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पूरे मामले को देखने में यह सामने आता है कि रिया यह बात जानती थी कि सुशांत ड्रग्स का सेवन करते थे और इस दौरान न केवल उन्हें ऐसा करने के लिए बढ़ावा दिया गया बल्कि उनसे पूरी बात भी छिपाई गई।’
NCB ने रिया को शातिर अपराधी मानते हुए उसकी जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि उनके खिलाफ ऐसे कई सबूत मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि वह ड्रग्स ट्रैफिकिंग में शामिल रही हैं। NCB ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक आपराधिक साजिश के तहत रिया ने ड्रग्स के लेन-देन के लिए अन्य आरोपियों का समर्थन किया, उन्हें ऐसा करने के लिए बढ़ावा दिया और पैसे से भी उनकी मदद कीं। NCB के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में यह कहा है कि रिया ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने सैम्युल मिरांडा और दीपेश सावंत को ड्रग्स के पैसे चुकाए हैं, जो बाद में सुशांत को दी गई। यह साफ है कि जिन ड्रग्स के लिए पैसे चुकाए गए थे, वे निजी उपयोग के लिए नहीं थे बल्कि ऐसा किसी और को इनकी आपूर्ति कराए जाने के लिए गया और यह एनडीपीएस 1985 की धारा 27A के तहत आता है। वहीं, एक्ट्रेस के वकील सतीश मानशिंदे ने अदालत में कहा था कि रिया के सुशांत की लाइफ में आने से पहले से ही वे ड्रग्स लेते थे। सुशांत को ड्रग्स की लत थी। यह बात 3 एक्ट्रेस कह चुकी हैं। रिया की तरह ही श्रद्धा कपूर और सारा अली खान ने भी कहा है कि सुशांत 2019 से पहले से ड्रग्स लिया करते थे।

1 कमेंट

कोई जवाब दें

कृपया अपनी कमेंट दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें