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किशोर न्याय अधिनियम, 2015 पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन

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लखनऊ (लाइवभारत24)। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन (1090), मुख्यालय के सभागार में दिनांक 04, 05 व 06.08.2021 को किशोर न्याय (बालकों का देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए मा0 उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति की मंशा के अनुरूप पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा इस विषय पर संज्ञान लिया गया एवं प्रदेश में समस्त जनपदों के एस0जे0पी0यू0 के नोडल अधिकारियों व प्रभारियों के प्रशिक्षण हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में यह प्रशिक्षण कार्यशाला महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन / 1090 द्वारा ‘प्लान इण्डिया’संस्था के सहयोग से आयोजित की गयी।

इस तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के समापन के अवसर पर आज दिनांक 06.08.2021 को मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, महोदय श्री मुकुल गोयल, वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से शामिल हुए। पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय ने अपने उद्बोधन में समय-समय पर इस प्रकार की और कार्यशालाएं/प्रशिक्षण आयोजित किये जाने पर बल दिया गया। डी0जी0पी0 महोदय द्वारा इस प्रशिक्षण हेतु मा0 सर्वोच्च न्यायालय के मा0 जस्टिस रिटायर्ड श्री मदन बी0 लोकुर का अपना अमूल्य समय देने के लिए विशेष आभार व्यक्त किया गया साथ ही उन्होने इस कार्यशाला के सफल आयोजन हेतु 1090 के अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रशंसा की तथा सहयोग के लिए ‘प्लान इण्डिया’ तथा आमंत्रित विषय विशेषज्ञ का भी आभार व्यक्त किया।

अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध), उ0प्र0  के0 एस0 प्रताप कुमार दिनांक 05.08.2021 को इस प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए, जिनके द्वारा प्रशिक्षणार्थियों/प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुये उनका उत्साहवर्धन किया गया।

इसके अतिरिक्त नीरा रावत, अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन,  रवि शंकर छबि, पुलिस उपमहानिरीक्षक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन,   अलंकृता सिंह, पुलिस अधीक्षक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, अपर पुलिस अधीक्षक/स्टाॅफ आफिसर   वीरेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक  नीति द्विवेदी एवं प्लान इण्डिया संस्था के प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर  महर्षि अग्निहोत्री आदि अधिकारी/कर्मचारी गण तथा प्रतिभागी गण मौजूद रहे।

कार्यशाला का उद्देश्य- इस प्रशिक्षण का उद्देश्य संवेदीकरण व क्षमता वर्द्धन के साथ ही उपलब्ध कराई गयी ‘‘प्रशिक्षण मार्गदर्शिका’’ की मदद से प्रशिक्षणार्थी अपने जनपदों में जाकर बेहतर तरीके से ‘‘विशेष किशोर पुलिस इकाई’के सभी सदस्यों, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के साथ ही समस्त जनपद पुलिस अधिकारियों, पुलिस कर्मियों को जे0जे0 एक्ट के प्रति प्रशिक्षित कर सकं, जिसके निश्चित ही लाभकारी परिणाम परिलक्षित होंगे।

प्रतिभागीगण – इस तीन दिवसीय प्रशिक्षण के तीन चरणों में प्रदेश के सभी जनपदों से उ0प्र0 पुलिस के 132 ‘विशेष किशोर पुलिस इकाईयों’के नोडल अधिकारियों/प्रभारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

मुख्य विषय विशेषज्ञ- यह प्रशिक्षण पुलिस अधीक्षक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, अलंकृता सिंह तथा विषय विशेषज्ञ (रिसोर्स पर्सन)  सत्य प्रकाश, चीफ आॅपरेटिंग आॅफिसर, एफ0एक्स0बी0 सुरक्षा इण्डिया द्वारा प्रदान किया गया।  नीति द्विवेदी अपर पुलिस अधीक्षक तथा  महर्षि अग्निहोत्री प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर, प्लान इण्डिया द्वारा प्रशिक्षण में उपस्थित रह कर सहयोग प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मा0 जस्टिस रिटायर्ड श्री मदन बी0 लोकुर महोदय ने प्रशिक्षण के तीनों दिन वीडियो कान्फ्रेन्सिग के माध्यम से जुड़कर अपने अनुभव एवं ज्ञानवर्धक जानकारी से प्रतिभागियों को लाभान्वित किया। इस कार्यशाला में रोलप्ले/केस स्टडी पर चर्चा व विभिन्न गतिविधियों द्वारा बच्चों के सर्वोत्तम हित के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए, प्रतिभागियों द्वारा क्षेत्र में कार्य करने के दौरान उनके अनुभव एवं समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हुए आपसी संवाद के माध्यम से बहुत व्यापक व तथ्यात्मक जानकारी से प्रतिभागियों को लाभान्वित किया गया। इसके साथ ही मुख्यालय द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवंसंरक्षण) अधिनियम, 2015 प्रशिक्षण मार्गदर्शिका व पोस्टर प्रकाशित करा कर बच्चों से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार सामग्री प्रदेश के समस्त थानों चैकियों पर चस्पा किये जाने हेतु प्रतिभागियों को दिया गया।

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