अनलॉक-5 गाइडलाइंस: 15 अक्टूबर से एंटरनेटमेंट पार्क और 50% कैपेसिटी के साथ मल्टीप्लेक्स खुलेंगे

नई दिल्ली (लाइवभारत24)। वैश्विक माहमारी कोरोना वायरस के बीच अनलॉक-5 की गाइडलाइंस बुधवार को जारी कर दी गईं। त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरकार ने अनलॉक-5 में छूट बढ़ा दी है। केंद्र ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की मंजूरी दे दी है। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्वीमिंग पूल भी खोले जा सकेंगे। इसके अलावा एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की मंजूरी भी सरकार ने दी है। मल्टीप्लेक्स, थिएटर और सिनेमा को कुल क्षमता के 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोला जाएगा। इसके लिए केंद्र एसओपी जारी करेगी।
स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने के लिए राज्य सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद फैसला लेने की इजाजत होगी। लेकिन, इसके लिए परिवार की मंजूरी जरूरी होगी। बिजनेस टू बिजनेस एग्जिबिशन हो सकेंगीं। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अलग से गाइडलाइन जारी करेगी। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्वीमिंग फूल खोलने को मंजूरी दी गई है और इसके लिए युवा और खेल मंत्रालय एसओपी जारी करेगी।एंटरटेनमेंट और इसी तरह के पार्क भी खोले जाएंगे और इसके लिए अलग से एसओपी जारी की जाएगी।  स्कूल, कोचिंग इंस्टिट्यूट्स किस तरह खुलेंगे? राज्य 15 अक्टूबर के बाद फैसला कर पाएंगे और SOP बनाएंगे।पैरेंट्स की मंजूरी जरूरी, लेकिन अटेंडेंस जरूरी नहीं। कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहें तो उन्हें इसकी इजाजत दी जाए। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह को कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 लोगों के साथ आयोजित करने की मंजूरी दी जा चुकी है। 15 अक्टूबर के बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन गतिविधियों को 100 से ज्यादा लोगों के साथ करने की मंजूरी दे सकते हैं।
बंद जगहों पर कैपेसिटी से 50% और मैक्जिमम 200 लोगों की इजाजत होगी। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। में 5 अक्टूबर से होटल, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट और बार 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोले जा सकेंगे। लोकल ट्रेन में डब्बावालों को क्यूआर कोड के साथ जाने की इजाजत दी जाएगी।

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