लखनऊ(लाइवभारत24)। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शिवाकान्त द्विवेदी ने लखनऊ शहर में हो रहे अवैध निर्माणों के विरूद्ध कार्यवाही करने के दिये गये आदेशों पर असर दिखने लगा है। विहित प्राधिकारी पंकज कुमार-नजूल अधिकारी द्वारा अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनियों के ध्वस्तीकरण किये जाने के आदेशों के क्रम में आज जोन-1 ने अवैध निर्माणों के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी, सौरभ सिंह मौर्या, राहुल सिंह व आलोक दीक्षित ने खसरा सख्या 1104, 1105, 1125, 1126 व 1129, ग्राम-बक्कास, गोसाईगंज, लखनऊ पर किये गये अवैध निर्माण। उत्सव विक्रम सिंह द्वारा खसरा संख्या 771, 772, 776 व 777, ग्राम-बक्कास, गोसाईगंज, लखनऊ पर निर्मित अवैध कालोनी के लगभग 25 बीघा रकबा, 40 बिजली के पोल एवं 100 अवैध प्लाटिंग की बाउण्ड्रीवाल। मेसर्स शिप्रा स्टेट द्वारा इकाना स्टेडियम के पीछे मस्तमाऊ में बनाये गये अवैध आफिस। उपरोक्त अवैध निर्माणों के विरूद्ध के.के. बंसला-अधिशासी अभियन्ता के नेतृत्व में वी.के. गुप्ता-सहायक अभियन्ता, नरेन्द्र सिंह व सुरेन्द्र द्विवेदी अवर अभियन्ताओं एवं जोन-1 समस्त अभियन्ताओं तथा सुशान्त गोल्फ सिटी के पुलिस बल व प्राधिकरण पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। बाजार खाला क्षेत्र में भी अवैध निर्माणों के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। प्राधिकरण द्वारा बाजार खाला क्षेत्र में किये गये अवैध निर्माणों के विरूद्ध पूर्व में विहित प्राधिकारी द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये थे। उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के लिए ऋतु सुहास-संयुक्त सचिव द्वारा आज उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत निम्नानुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत् है,सैयद अब्दुल रहमान व शइस्ता अनवर पत्नी अब्दुल रहमान द्वारा 345/10ए/1, बाग शीतला जी राज मार्डन मैरिज लॉन से सटे निकट अपट्रान पावर हाउस, थाना-बाजार खाला पर किये गये अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध योजित वाद संख्या 211/2019 में दिनांक 13.01.2020 को ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये थे। आरिफुल हसन द्वारा राज मार्डन मैरिज लॉन निकट टिकैत राय कालोनी, मोहान रोड, थाना-बाजार खाला पर किये गये अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध योजित वाद संख्या 210/2019 में दिनांक 13.01.2020 को ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये थे। वेद प्रकाश जायसवाल व अन्य द्वारा अयोध्या प्रसाद ट्रस्ट (भवन संख्या 253/110) नादान महल रोड, बाजार खाला पर किये गये अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध योजित वाद संख्या 145/2017 में दिनांक 27.10.2017 को ध्वस्तीकरण के ओदश पारित किये गये थे। उपरोक्त ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जोन-7 के नेतृत्व में की गयी। ध्वस्तीकरण में बाजार खाला पुलिस बल तथा प्राधिकरण पुलिस कर्मियों का भी सहयोग रहा।

कोई जवाब दें

कृपया अपनी कमेंट दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें