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सुप्रीम कोर्ट ने ‘गेम ऑफ स्किल’ के रूप में ड्रीम11 ऑनलाइन फैंटेसी स्‍पोर्ट्स फॉर्मट की मान्‍यता बनाये रखी

नई दिल्ली (लाइवभारत24)। सुप्रीम कोर्ट ने ने 30 जुलाई 2021 को दिये गये अपने आदेश द्वारा एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया है जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि ड्रीम11 द्वारा उपलब्‍ध कराया जाने वाला ऑनलाइन फैंटेसी स्‍पोर्ट्स (ओएफएस) फॉर्मट जुआ, बाजी की श्रेणी में आता है और यह ‘गेम ऑफ स्किल’ नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की पुष्टि की है, और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को बरकरार रखा है, जहां ऑनलाइन फंतासी खेल प्रारूप की वैधता ड्रीम 11 द्वारा ‘गेम ऑफ स्किल’ के रूप में पेश किया गया था।

इस प्रकार भारत के संविधान द्वारा संरक्षित ड्रीम 11 के ऑनलाइन फंतासी खेल प्रारूप की वैधता को अब अंतिम कानूनी रूप दे दिया गया है।जनहित याचिका (पीआईएल) पर निर्णय लेते समय, राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए इसे मानने से इनकार कर दिया था कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आलोक में, जुए के मामले को पहले ही विराम दिया जा चुका है। दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय ने एक अन्य जनहित याचिका (रवींद्र सिंह चौधरी बनाम राज्य) में भी यही रुख दोहराया था।

माननीय अदालत ने फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स फेडरेशन (एफआईएफएस) चार्टर से कुछ विशिष्ट सर्वोत्तम प्रथाओं का वर्णन किया, जिसमें ओएफएस प्रतियोगिता की समानता वास्तविक जीवन के मैच के साथ होती है, एक काल्पनिक खेल टीम का चयन करना जो वास्तविक दुनिया से मिलता जुलता हो। टीम, मैच की पूरी अवधि के लिए चलने वाली प्रतियोगिता, मैच की शुरुआत के बाद किसी भी टीम में बदलाव की अनुमति नहीं दी जा रही है, कुछ को सूचीबद्ध करने के लिए, जैसा कि ड्रीम 11 द्वारा पेश किए गए प्रारूप में मौजूद है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने एक बार फिर ड्रीम 11 द्वारा प्रस्तावित ओएफएस के प्रारूप को बरकरार रखा है।

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